नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने अफीम तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला न्यायालय नीमच में विशेष न्यायाधीश आर पी शर्मा ने शुक्रवार को अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध पाकर आरोपी लालाराम ओढ़ को 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रु के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जावद पुलिस ने 30 मई 2012 को ग्राम सरवानिया के पास मोटर सायकिल पर जा रहे लालाराम ओढ़ को 14 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था।