75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले वरीयता सूची वाले विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के मेधावी विद्यार्थियों की प्रोत्साहन योजना 2018-19 के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से कम है, उन्हें 15-15 हजार रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे।
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि सामान्य (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के ऎसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं यथा-साईकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर, लैपटॉप आदि योनाओं में पात्र होने पर भी लाभ देय होगा परन्तु किसी छात्रा को स्कूटी मिल रही है तो उसको इस प्रोत्साहन योजना के तहत 15 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। छात्रा दोनों योजना में से किसी एक योजना का ही लाभ ले सकती है।
देवनानी ने बताया कि मेघावी विद्यार्थियों की प्रोत्साहन योजना के आवेदन के साथ सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अभिभावक की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से कम होने का आय प्रमाण पत्र, सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र और विद्यार्थी के बैंक खाते की छाया प्रति जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शीघ्र ही स्कूटी के लिए योग्य छात्राओं की सूची जारी की जा रही है। इसमें जिन छात्राआें को स्कूटी नहीं मिल रही है। वे इस प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकेंगी।
प्रोत्साहन योजना का लाभ माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा (कला,विज्ञान और वाणिज्य) के राज्य स्तर पर प्रथम पांच सौ विद्यार्थियों तथा प्रवेशिका परीक्षा एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के राज्य स्तर पर प्रथम सौ विद्यार्थियों की प्राप्त बोर्ड वरीयता सूची में सम्मिलित सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके माता-पिता व अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी। वरीयता सूची में अंतिम वरीयता पर एक सौ से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्रा होगा। यदि इन दोनों में भी अक संमान होते हैं तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा।