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व्यवस्थापकों के हित में बड़ा फैसला

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1500 अस्थाई व्यवस्थापक होंगे स्थाई, 31 अगस्त तक पूर्ण होगी स्कि्रनिंग

जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सोमवार को बताया कि पैक्स व लैम्पस के अस्थाई व्यवस्थापकों के हित में बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत जिला स्तरीय स्कि्रनिंग कमेटी द्वारा 31 अगस्त, 2018 तक स्कि्रनिंग कर व्यवस्थापकों को स्थाई किया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 1500 व्यवस्थापकों का स्थाईकरण होगा और उन्हें नियमित ग्रेड-पे जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने बताया कि काफी समय से व्यवस्थापकों की स्कि्रनिंग को लेकर समस्याएं आ रही थी। इसलिये जिला स्तरीय स्कि्रनिंग कमेटी से स्कि्रनिंग कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक नियमों एवं अनुभव में पहले ही शिथिलता दी जा चुकी है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सेवाएं दे रहे कार्मिक जिनके पास नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता नहीं थी तथा जिस समिति में व्यवस्थापक के पद के लिए स्कि्रनिंग की जा रही है उस समिति में पर्याप्त कार्य अनुभव नहीं था, उन्हें नियमों में शिथिलता देकर स्कि्रनिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई किया जा सकेगा।
किलक ने बताया कि यदि अस्थाई व्यवस्थापक ने स्कि्रनिंग के समय स्नातक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे स्कि्रनिंग के लिए पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यवस्थापक एक से अधिक समितियों में कार्यरत रहा है तो उन सभी समितियों का कार्यानुभव पात्रता में शामिल किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिला स्तरीय स्कि्रनिंग कमेटी में जिला कलक्टर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य सचिव, जिला उप रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष (संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति) सदस्य होते हैं।

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