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जयपुर। राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत  21 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में 7 जून को अभियुक्त ए.एम. विनाइल प्राइवेट लिमिटेड रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की कंपनी के संचालक अतुल चौपड़ा को गिरफ्तार कर अपर सिविल न्यायालय जयपुर के समक्ष 8 जून को पेश कर 10 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उपायुक्त प्रशासन प्रतिकरापवंचन राज्य कर राजस्थान जयपुर ने बताया कि भिवाड़ी व्यवसायी श्री अतुल चोपड़ा द्वारा राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (अ)  के तहत दण्डनीय आपराधिक कृत्य  कारित करने पर यह कार्यवाही की गयी।
उन्होंने बताया कि ए.एम. विनाइल प्राइवेट लिमिटेड रीको औद्योगिक भिवाड़ी द्वारा कोटेड टेक्सटाईल फेबरिक्स एवं पीवीसी रेक्सिन का विनिर्माण कर आयात-निर्यात के रूप में आउटवर्ड सप्लाई की जाती रही है। कम्पनी द्वारा कच्चे माल का क्रय राज्य, अन्तर्राज्य एवं भारत के बाहर से भी आयात किया जाता है। वाणिज्यिक कर विभाग भिवाड़ी द्वारा सक्षम स्वीकृति की पालना में विगत 23 अप्रेल को सर्वेक्षण करने पर भौतिक गणना, बैलेन्स शीट, लेखापुस्तकों, दर्ज स्टॉक एवं प्रारम्भिक स्टॉक में भारी अन्तर एवं अनियमितता पायी गई। माल की आपूर्ति भी बिना इनवॉइस जारी किये बिना की गई और टैक्स का संदाय नही किया गया।
जांच के क्रम में कंपनी संचालक अतुल चौपड़ा के बयान कलमबद्ध किए जाने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर जानबूझकर करापवंचन का कृत्य कारित करना पाए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आगामी 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी अनियमितता के लिए प्रदेश में  राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत यह पहली गिरफ्तारी है।

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