जयपुर। ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि विद्युत तंत्र की खामी से होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
कल्ला ने शून्यकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि विद्युत तंत्र की खामी से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में पहले जांच कमेटी द्वारा जांच की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की जांच के पश्चात् मृतक के अािश्रतों को 5 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पाली जिले में पिछले 5 वर्षों में विद्युत तंत्र की खामी के कारण 24 लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्हें मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ 15 लाख रूपये की सहायता राशि दी गई है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने कहा कि जिन मामलों में बिजली के कारण कोई मृत्यु हुई है लेकिन गलती नहीं होने से विभाग की सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं है, ऎसे मामलों में मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा किसी अन्य जरिये से सहायता राशि देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।