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बीकानेर hellobikaner.com बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले में आज राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने साढे तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई।

 


विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूड्डी ने बताया कि यह घटना जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत 16 मार्च 2020 को शाम हुई। आरोपी युवक सुधीर उर्फ राजू (29) निवासी चक 30 एलएसडब्ल्यू साढ़े तीन वर्षीय अबोध बालिका को भुने हुए चने खिलाने के बहाने एक सूनी जगह पर ले गया। उससे दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर वह भाग गया। लोगों ने बालिका को संभाला।

 


पीड़िता के एक परिवार जन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में पुलिस ने अदालत में चालान प्रस्तुत किया। अदालत में प्रकरण के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 21 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

 


विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायाधीश ने आज सुधीर को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा देते हुए 5 हजार का जुर्माना लगाया।

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