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बीकानेर। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा 6 व 7 दिसम्बर को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित करवाना अनिवार्य होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एन के गुप्ता ने बताया कि राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपने राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए यदि किसी भी प्रकार का विज्ञापन 6 व 7 दिसम्बर को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो वे सम्बंधित विज्ञापनों को राज्यस्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन करवाएंगे।
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उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना व प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है। ई पेपर में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए पहले से ही अधिप्रमाणन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र अपने यहां इन दलों व अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार से जुड़े विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व अधिप्रमाणन की प्रति लेना सुनिश्चित करें।

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