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बीकानेर। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने फेसबुक, यूट्यूब, ट््वीटर सहित सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पैनी नजर बना रखी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का चुनाव प्रचार के लिए बड़े स्तर पर उपयोग को देखते हुए इन प्लेटफार्म पर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सम्बंधी पोस्ट मिले तो इसकी शिकायत 7976332143 या मेल आईडी ेेपदींण्कवपज/तंरंेजींदण्हवअण्पद पर मेल किया जा सकता है।
पोस्ट, लाइक या शेयर किया तो होगी कार्यवाही
गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, गलत सूचना, घृणास्पद भाषण जैसे किसी कंटेट को पोस्ट शेयर या लाइक करने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने आम मतदाताओं को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि लोक सभा आम चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसके मद््देनजर सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों से निपटने व स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर सहित समस्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नोडल अधिकारी नजर बनाए रखेंगे तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
गौतम ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों, कानूनी प्रावधान अथवा अदालती निर्देशों की अनुपालना से जुड़ा कोई भी उल्लंघन सोशल मीडिया पर पोस्ट होने की स्थिति में नोडल अधिकारी द्वारा यह पोस्ट सम्बंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास भेजी जाएगी, साथ ही इसे  इसकी एक प्रति आयोग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के पास भी भेजी जाएगी। आयोग द्वारा इसकी जांच के बाद सम्बंधित प्लेटफार्म द्वारा नियुक्त अधिकारी आयोग के अनुसार कार्यवाही करेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
गौतम ने बताया कि पूर्व में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म द्वारा चुनाव आयोग के साथ आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म चुनाव के दौरान अपने स्तर पर विशेष टीम नियुक्त कर भी निगरानी रख रहे हैं। साथ ही विज्ञापन जारी करने के लिए भी पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। गौतम ने बताया कि राजनीतिक दल व अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए एमसीएमसी द्वारा अधिप्रमाधन के बाद ही विज्ञापन जारी करें। यदि बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन जारी किया गया तो कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पेड राजनीतिक विज्ञापनों आदि की सूचना के बारे में राजनीतिक दल पूर्ण पारदर्शिता रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान आम मतदाताओं से अपने विवेक का प्रयोग कर आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए पोस्ट, लाइक व शेयर करने की अपील की।
मतपत्र पर दिखेगी अभ्यर्थी की फोटो
लोकसभा आम चुनाव 2019 में मतपत्र पर अभ्यर्थी का फोटो भी मुद्रित किया जएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने बताया कि मतदाताओं कीे सुविधा के मद््देनजर लोकसभा चुनाव में ईवीएम मतपत्र तथा डाक मतपत्र पर अभ्यर्थी का फोटो मुद्रित होगा। इस सम्बंध में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र भरते समय नाम निर्देशन पत्र पर लगाई गई फोटो के अनुरूप, एक अतिरिक्त स्टाम्प साइज का फोटोग्राफ उपलब्ध करवानी होगी।
रामनवमी को नहीं लिए जाएंगे नामाकंन पत्र
गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तहत पांचवे चरण में भरे जाने वाले नामांकन पत्र 10 से 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी 13 अप्रैल शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे।

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