बीकानेर। लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत 23 मई को चुनाव परिणाम के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद स्थानीय विवाद तथा तनाव की आशंका के मद््देनजर, लोकशांति व सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं।
असामाजिक तत्व व साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले तत्वों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, राईफल्स व धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृृपाण, बर्छी अथवा लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उसका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृृद्ध व अपाहिज जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
गौतम ने बताया कि जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति बीकानेर जिले की सीमा में इस किस्म के किसी हथियार को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संस्था द्वारा किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के तहत निर्वाचन के प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन, मोबाईल कॉल, एसएमएस, वाट्सअप सोशल मीडिया सहित प्रचार सम्बन्धी गतिविधियां रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित होगी। गौतम ने बताया कि कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल/संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाकर उपयोग लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा आवेदन में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। सक्षम अधिकारी की लिखित में अनुमति के पश्चात ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग एवं सभा का आयोजन किया जा सकेगा। रैली, जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल किसी दूसरे अभ्यर्थी के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार सामग्री में टीका टिप्पणी नहीं करेगा और न ही करवायेगा। मन्दिरों, मस्जिदों, गिरीजाघरों, गुरूद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री व अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचने वाले पोस्टर, बैनर, पम्पलेट व अन्य चुनाव सामग्री नहीं छपवायेगा एवं ना ही छापेगा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति एवं संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया फेसबुक, ट््वीटर, व्हाट्सऐप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुराचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थल से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भवनों व स्थलों पर कटआउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्रीय नहीं लगाएगा तथा ना ही किसी प्रकार के नारे लिखेगा। निजी भवन, स्थल, सम्पति का उपयोग उसके मालिक याधारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा 27 मई तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगी।
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