चूरू,जितेश सोनी । एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत इलेक्ट्रोनिक भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए पे-मैनेजर सिस्टम में किये गए प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सोमवार को जिला परिषद सभाकक्ष में चूरू तहसील क्षेत्रा के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
कोषाधिकारी भागीरथ शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पे-मैनेजर पर डीडीओ मास्टर डाटा में अधिकृत मोबाईल नम्बर एवं आधार नम्बर इन्द्राज करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि कोषालय द्वारा चेक जारी किये जाने या बिल आक्षेपित होने से संबंधित एसएमएस प्राप्त होने के दिवस ही डीडीओ द्वारा भौतिक रूप से चेक/बिल प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के निर्देशानुसार डीडीओ द्वारा बिल फाॅरवर्ड करने के 2 कार्य दिवस में बिल की हार्ड प्रति कोषालय को भिजवाना आवश्यक है अन्यथा सिस्टम लाॅक हो जाएगा तथा टोकन जारी नही हो सकेगा।
कोषाधिकारी ने कहा कि आॅफलाईन बिल कोषालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सकंेगे। उन्होंने संवेतन बिल एवं एरियर बिलों के सम्बन्ध में किये गये नये प्रावधानों की जानकारी देते हुए सैलरी बिलों में कारर्पोटिव डिपेंडेड डिडक्शन एलटीसी बिल, इम्प्रेस्ट बिल, वाॅम बिल तैयार करने संबंधी जानकारी दी।इस अवसर पर चूरू तहसील क्षेत्रा के आहरण एवं वितरण अधिकारियों सहित कम्प्यूटर कर्मी उपस्थित थे।