जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी है। 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे।
कॉलेजों और कोचिंग संस्थाओं को फिलहाल बंद नहीं किया गया है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है। विवाह समारोह में अब 100 की जगह 50 की संख्या कर 30 जनवरी तक कर दी है। यही संख्या समाजिक आयोजनों, रैली, प्रदर्शनों, धार्मिक कार्यक्रमों में रहेगी और इसमें शामिल होने वाले लोगों को वैक्सीनेट होना जरूरी है। धार्मिक स्थल भी अब सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे।
रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ रात्रि दस बजे तक खुले रखने की अनुमति रहेगी। सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का समय भी अब 8 बजे तक कर दिया गया है। 31 जनवरी के बाद सरकार डबल डोज वैक्सीनेशन की सख्ती से लागू करेगी ताकि कोरोना को बढऩे से रोका जा सके। पर्यटन और फिल्म शूटिंग से संबंधी गाइडलाइन नए सिरे से जारी की गई है। कफ्र्यू का समय रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
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