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हनुमानगढ hellobikaner.com हनुमानगढ जिला परिषद सीओ अशोक कुमार असीजा ने पीलीबंगा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा के विरूद्ध सरकारी राशि के दुरुपयोग व गबन तथा रिकॉर्ड में काट-छांट एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में विभाग की तरफ से एफ.आई.आर दर्ज करवाने के निर्देश दिए है। उन्होने पीलीबंगा विकास अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने की सूचना जिला परिषद कार्यालय को सूचित करने के लिए पाबंध किया है।

 

सीईओ अशोक असीजा नेे बताया कि ग्राम पंचायत 6 बी.एच.एम ( धोरेवाला ) के ग्राम विकास अधिकारी  मुकेश शर्मा के विरूद्ध 26 मई को विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिस सबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में हुए प्रकाशन पर जिला परिषद कार्यालय द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण की विस्तृत जांच करवाई गई।

 

जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों में कांट-छांट, डुप्लीकेट रोकड़ बही लगाये जाना, रोकड़ बहियों के नियमित रूप से नहीं लिखे जाने, प्राप्ति व भुगतान के नाम रिक्त रखते हुये प्राप्तियां व भुगतान दर्शाया जाना, रोकड़ बही व वाउचरों का सरपंच से प्रमाणीकरण न करवाया जाना, बिना सक्षम स्वीस्कृति पंचायत घर साफ-सफाई व पौधारोपण के नाम पर नगद भुगतान में अनियमितताएं व गबन, जारी पट्टा पत्रावलियों का विधिवत् संधारण नहीं किया जाना, पट्टों पर अंकित राशि रोकड़ में जमा नहीं करने तथा पट्टों की राशि पट्टा जारी होने के कई दिनों बाद रोकड़ में दर्ज किया जाना आदि अनियमितताओं व गबन हेतु ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश शर्मा को आरोपी माना है।

 

असीजा ने बताया कि जांच रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त पाया गया कि मुकेश शर्मा द्वारा भारी वित्तीय अनियमितताएं एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग व गबन किया गया है। ग्राम पंचायत 6 बी.एच.एम. (धोरेवाला) के सरपंच द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध 26 मई को विभिन्न धाराओं (फर्जी हस्ताक्षर, गबन, धोखाघड़ी, रिकॉर्ड में कांट-छांट) में स्वयं द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. पर कोई कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में 8 जुलाई को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस पर कार्यवाही करते हुए पीलीबंगा विकास अधिकारी को मुकेश शर्मा के विरूद्ध सरकारी राशि के दुरुपयोग व गबन तथा रिकॉर्ड में कांट-छांट एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में के विरूद्ध विभाग की तरफ से एफ.आई.आर. अविलम्ब दर्ज करवाकर जिला परिषद कार्यालय को सूचित कराने के निर्देश दिए हैं।

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