उत्कृष्ठ खिलाडी को शा.शि. के पद पर नियुक्ति देने का आदेश
हैलो बीकानेर,। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्मलजीत कौर ने बीकानेर निवासी गिरधर गोपाल उपाध्याय की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसे 6 सप्ताह के भीतर शारिरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्ति देने का आदेश प्रदान किया ।
याची गिरधर गोपाल उपाध्याय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 18.9.2013 को जारी विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें उत्कृष्ठ खिलाडी के लिये 41 पद आरक्षित थे । प्रार्थी ने अपना आवेदन शारिरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय (उत्कृष्ट खिलाडी ) के रूप में प्रस्तुत किया । प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ उसके द्वारा उत्कृष्ठ खिलाडी के रूप में जारी किया हुआ सॉफट बॉल का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था । इस विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ठ खिलाडी को 32 अंक प्रदान किया जाना था तथा सामान्य खिलाडी को केवल 28 अंक प्रदान किया जाना था लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा उसे उत्कृष्ठ खिलाडी न मानते हुए केवल साधारण खिलाडी मानते हुए 28 अंक ही प्रदान किये ।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका इस बाबत प्रस्तुत की थी कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.3.2013 में उत्कृष्ठ खिलाडी की यह परिभाषा दी गयी है कि यदि केाई व्यक्ति इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबधित मान्यता प्राप्तः नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पधा्र में मेडल जीता हो तो उसे उत्कृष्ठ खिलाडी माना जायेगा एंव उसे 32 अंक प्रदान किये जायेगे । प्रार्थी ने टीम स्पर्धा के रूप में तृतीय स्थान प्राप्त किया था । इसके बावजूद भी प्रार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उत्कृष्ठ खिलाडी के रूप में 32 अंक प्रदान नही किये गये ।
प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका में दिनांक 17.3.2016 को यह अंतरिम आदेश दिया था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पुनः विचार किया जाये । राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उसके अभ्यावेदन पर पुनः विचार करते हुए दिनांक 28.4.17 को प्रार्थी को उत्कृष्ठ खिलाडी मानते हुए उसे 32 अंक प्रदान कर दिये गये । राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रार्थी को 32 अंक प्रदान कर राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग एंव माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह आदेश प्रदान किया कि प्रार्थी को आगामी 6 सप्ताह के अदंर शारिरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद की अन्य शर्ते पूर्ण करने पर उसे इस पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाये।