हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com, श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 7 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा एक निरस्त किया गया है। साथ ही दो मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि लाटी मेडिकल स्टोर गांव 2 एलपीएम रायसिंहनगर का 26 जून से 5 जुलाई एवं प्रिन्स मैडिकोज 32 आरबी फकीरवाली पदमपुर का 26 जून से 5 जुलाई तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
इसी प्रकार संधू मेडिकल स्टोर चक 16 ए अनूपगढ का 26 जून से 10 जुलाई तक, बाबा मेडिकल स्टोर 2 पीटीडी विजयनगर का 26 जून से 5 जुलाई तक, विवेक मेडिकल स्टोर रिद्धि सिद्धि एन्कलेव श्रीगंगानगर का 26 जून से 5 जुलाई, गुरूनानक मेडिकल स्टोर मानकसर करणपुर का 26 जून से 2 जुलाई तथा सैम्बी मेडिकल स्टोर रायसिंहनगर का 26 जून से 28 जून तक के लिये अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है। इसी प्रकार रोबन मेडिकल स्टोर गांव 6 पी अनूपगढ का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।