hellobikaner.in

Share

हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.in                                                              जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीकर में सीआई मुकेश कानूनगो और एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहे पांच अभियुक्तों की सजा को निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति इन्द्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों की आपराधिक अपील में दायर प्रार्थना पत्रों पर दिए।

 

 

न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त दिनेश कुमार, ओमप्रकाश, अनुज, आमिर और रामपाल की सजा निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी और जगदीप की सजा निलंबन की अर्जी को खारिज कर दिया है।

 

 

अभियुक्तों ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वे पांच साल से जेल में हैं और उन पर सीआई एवं कांस्टेबल पर गोली चलाने का आरोप नहीं है और पुलिस के मोके के बनाए नक्शे से भी अभियुक्त अजय व जगदीप की ही मौजूदगी घटनास्थल पर मिली थी। एफएसएल रिपोर्ट से हथियारों की रिकवरी बेमेल है। अपील की सुनवाई और फैसले में समय लगेगा इसलिए तब तक उनकी सजा स्थगित की जाए।

 

छह अक्टूबर, 2018 की रात गश्त के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो एवं कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष 11 जुलाई को अभियुक्तों को उम्र कैद सजा सुनाई थी। अभियुक्तों ने सजा के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page