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हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है और प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी।

 

 


राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में पांच करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।

 


गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।

 


उन्होंने बताया कि 200 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को मतदान होगा तथा 3 दिसम्बर को मतगणना कराई जाएगी।

 


उन्हांने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।

 


गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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