जयपुर । प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वीनू गुप्ता ने गुरूवार को एक परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों व जिला कलक्टरों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) की धारा 6क सहित समस्त प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कोटपा की धारा 6क के संशोधित नियम 2011 के अनुसार तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद को बिक्री केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
इस परिपत्र के अनुसार विभागाध्यक्षों व जिला कलक्टरों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त तम्बाकू विक्रेताओं को प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन नहीं करने के लिए पाबंद करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 6(क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू पदार्थो बिक्री निषिद्ध की गयी है। इसी अधिनियम के संशोधित नियम 2011 की अधिसूचना के अनुसार तम्बाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए जिससे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद उपलब्ध हो सके।
कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत किये गये एन्फोर्समेंट अधिकारियों द्वारा तम्बाकू बिक्री केन्द्र, दुकान, कियोस्क एवं अन्य स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।