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बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने रविवार को जारी एक आदेश में कहा कि शहर के 3 पुलिस थाना अन्तर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर रखी है।

मेहता ने आदेश में बताया बीकानेर शहर के पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नयाशश्हर एवं कोटगेट क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर रखा है। उन्होंने 8 जुलाई को जारी आदेश की निरन्तरता में उक्त पुलिस थाना क्षेत्रों में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया हैं।

आदेश में बताया गया है कि मेडिकल तथा अन्य एमरजेन्सी के वाहन, दूध वितरण के वाहन, अनुमत किराणा एवं फल-सब्जी की आपूर्ति हेेतु वाहन, अनुमत सरकारी विभागों के कार्मिकों अपने स्वयं के वाहनों से निवास से कार्यालय स्थल तक आने-जाने हेतु एवं आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगर विकास न्यास,  रसद विभाग, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, चिकित्सकीय सेवाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी।

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