जयपुर hellobikaner.in कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एक बार फिर कोरोना नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूल-कॉलेज में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास भी चलानी होंगी।
इसके साथ ही स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ को बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और स्कूल-काॅलेजों की कैंटीन बंद रहेगी। सभी स्टाफ के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य हाेगा।
गृह विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर को जारी हुए आदेश के अनुसार स्कूल में किसी एक के भी पॉजिटिव आने पर स्कूल या संस्था को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। टीकाकरण के साथ-साथ मास्क अनिवार्य होगा।