बीकानेर hellobikaner.in जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को पहली बैठक हुई।
बैठक में मेहता ने उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय ए.एच.गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरूण प्रकाश शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ओम प्रकाश, नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा, यूआईटी सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित एवं टेलीकॉम कम्पनियों के पदाधिकारियों के साथ जिले में मोबाइल टावर संबंधी जन शिकायतों, लगाने की अनुमति, नवीनीकरण संबंधी आवेदनों का निस्तारण, अनुमति की अस्वीकृति व शिकायतों तथा अनधिकृत टावरों की जब्ती, हटाने संबंधी शिकायतों का निस्तारण आदि पर विस्तार से चर्चा कर जानकारी ली।
जिला कलक्टर ने मेहता ने कहा कि यह समिति की पहली बैठक है। टॉवर की एनओसी जारी करने से पहले संबंधित संस्था, विभाग मौका स्थल के निवासियों, जनप्रतिनिधियों को सुनकर टॉवर लगाने की जगह का चयन किया जाए। साथ ही टॉवर लगाने वाली कम्पनी को भी रेडियेशन के संबंध में क्षेत्र के लोंगो की आशंकाएं दूर करनी चाहिए। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन की टीम द्वारा रूटीन सर्वें में रेडिएशन की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएसएनएल के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि टीओटी की टीम के निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों को जानकारी दी जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को अपने क्षेत्राधिकार में एनओसी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड आदि पर टावर लगाने की एनओसी जारी करने से पहले उससे एनओसी लेने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि पूर्व में लगाए गए टावर एवं नए स्थलों पर लगाए जाने वाले टावरों पर तीन से चार हाई मास्क लाइट अनिवार्य रूप से लगाए। उन्होंने प्राप्त परिवेदनाओं के संबंध में मौका रिपोर्ट बनाने, शिकायत करने वाले जन प्रतिनिधियों को आगामी बैठक में बुलाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा 6 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। जिसमें एनओसी जारी करने के बाद परिवेदानाएं/आपति प्राप्त हुई। टावर कम्पनी के प्रतिनिधि ने बताया कि आचार्य महाप्रज्ञ चौक में टावर लगाने के लिए कम्पनी को नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई है, लेकिन आमजन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा टावर नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसी प्रकार से निगम से उन्हें पांच आपतियां और मिली है, जिसमें रेडिएशन, धार्मिक गतिविधियां, स्कूल आदि का उल्लेख करते हुए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आपति करते हुए टावर नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा ही मामला नोखा पालिका क्षेत्र में है।
बैठक में निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने ने बताया कि निगम ने नियमानुसार कम्पनी को एनओसी जारी की है, किन्तु स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा रेडिएशन, धार्मिक गतिविधियों व यातायात के परिपेक्ष्य में आपतियंा निगम को दी है।