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बीकानेर । राजस्व विभाग द्वारा बीकानेर हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए 24.75 हेक्ट. भूमि निःशुल्क आवंटित करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के औद्योगिक विकास एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इसके अनुसार बीकानेर तहसील के नाल बड़ी गांव स्थित खसरा नंबर 822 रकबा 24.75 हेक्टेयर गै.मु. ओरण भूमि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने हेतु उक्त भूमि के डायवर्जन के क्रम में पटवार मंडल कालासर के सवाईसर के खसरा नंबर 666 रकबा 72.87 हेक्टेयर किस्म बारानी-2 भूमि में से 24.75 हेक्टेयर भूमि की किस्म खारिज करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निःशुल्क आवंटन किए जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस सहमति के अनुसार भूमि आवंटन निःशुल्क होगा और डायवर्जन का संपूर्ण (कंसलटेंट आदि) व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने जिले में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए भूमि आवंटन के लिए उच्च स्तर पर सतत कार्यवाही की। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव के प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे। वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल द्वारा इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक पत्राचार किए गए। इसी क्रम में राजस्व विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।