जयपुर hellobikaner.in राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य कार्मिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी राशि, बिना किसी की मन्जूरी की प्रतीक्षा किये, सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित सीमा तक, सीधे उनके बैंक खातोें में ट्रांसफर की जा सकेगी। अधिक राशि की आवश्यकता होने पर वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पूर्ववत, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आहरण प्राप्त करने की सुविधा यथावत रखते हुये उक्त नवीन सुविधा प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रियाओं के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रक्रियाओं को सरलीकृत एवं ऑनलाईन कर दस्तावेजों की अनिवार्यतः समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किया जाना था। इसकी अनुपालना में जीपीएफ की एक नयी प्रणाली विकसित की गयी है, जिसमें आहरण के कारण बताने, आहरण एवं वितरण अधिकारी से आवेदन पत्र का अग्रेषण, भुगतान आदेश स्वीकृति (फ्लोट) जारी करने, बिल बना कर कोषालय प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर सीधे बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गयी है।