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होम आइशोलेशन में कोताही बरतने पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट  गौतम ने जिला तथा उपखंड स्तर पर गठित की कमेटी

बीकानेर hellobikaner.com कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए  उपायों की अनुपालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने जिला तथा उपखंड स्तर पर कमेटी गठित की है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह कमेटी सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों का प्रचार-प्रसार, होम आइसोलेशन के दौरान लापरवाही सहित विभिन्न नियमों की अनुपालना नहीं करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

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गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण  जिले में भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी हैं एवं सम्पूर्ण जिला लाॅक डाउन है।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कमेटी द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के दृष्टिगत जांच के दायरे में लिया गया है तथा उनके द्वारा परीक्षण कराएं जाने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, अथवा ऐसे व्यक्ति, जिनके द्वारा  परीक्षण या भर्ती अवधि के दौरान गलत आचरण या नियम विरूद्ध कृत्य किया जाता हैं, अथवा  ऐसे व्यक्ति, जिन्हें स्क्रीनिंग के पश्चात् टेस्टिंग हेतु आइशोलेशन वार्ड में रखा गया हैं, तथा उनके द्वारा चिकित्सकों द्वारा बताये गये आइशोलेशन प्रोटोकाॅल का पालन नहीं किया जा रहा है, के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

गौतम ने बताया कि ऐसे व्यक्ति, जो जिला मुख्यालय पर नियोजित विभिन्न क्वारेन्टाईन सेन्टर में प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की निगरानी में हैं तथा उनके द्वारा मेडिकल प्रोटोकाॅल को फोलो नहीं किया जाता हैं अथवा क्वारेन्टाईन सेन्टर को अनाधिकृत रूप से छोड़ा जाता हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा निश्चित समयावधि हेतु होम आइशोलेशन में रखे जाने के बावजूद  जो लोग इसका पूर्णरूप से पालन करने में कोताही बरत रहे है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों का प्रचार-प्रसार करने वाले संबंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमेटी किसी प्रकार की शिकायत या परिवाद प्राप्त होने पर तथा स्वतः संज्ञान लेकर समुचित जांच  कर अपने स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही समय-समय पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।

जिला स्तर की कमेटी
जिला स्तर पर इस कमेटी के अध्यक्ष जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा  उप अधीक्षक पुलिस, उप विधि परामर्शी, सहायक निदेशक अभियोजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क  को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है।

उपखण्ड स्तर की कमेटी
इसी प्रकार उपखंड स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी पंचायत समिति , संबंधित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका  एवं  ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

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