बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पतंगबाजी को प्रतिबंधित किया है।
मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने, जनजीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले में पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार की पतंगे, मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
बीकानेर : गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, जारी किए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी प्रकार की पतंग , मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 और 270 के तहत प्रतिबंधित किया गया है । यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभाव में रहेगा।