बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कोटगेट पुलिस थाना के फड़ बाजार व्यावसायिक क्षेत्र और के ई एम रोड के लिए लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार इस क्षेत्र से जीरो मोबिलिटी आवागमन के प्रतिबंध हटाए गए हैं।
आदेशानुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( नगर ) सुनीता चौधरी को बाजार की दुकानें वर्गीकृत किए गए प्लान ए बी सी अनुसार खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
राजस्थान सरकार ने इन दुकानों के साथ रेस्टोरेंट, ढाबा खोलने के जारी किए आदेश
नाई की दुकान, स्पा ,सैलून रहेंगे बंद
आदेश में बताया गया कि समस्त क्षेत्र में लॉक डाउन एरिया के लिए जारी अनुमति गतिविधियां ही चालू रहेगी। पान, गुटखा, तंबाकू, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भविष्य में दी जाने वाली अनुमति मान्य होगी
आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंध वापस लिए गए हैं।
गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक आवागमन और अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी और इनके संबंध में एडवाइजरी यथावत लागू रहेगी।
एडवाइजरी की पालना होगी अनिवार्य
गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट )की पालना सुनिश्चित करेंगे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।