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बीकानेर hellobikaner.in कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर जिले में सही मूल्य पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता, आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक दर पर विक्रय व कालाबाजारी को रोकने के लिए गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की खुदरा बिक्री दरें निर्धारित की गई है।

 

जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दरों की समय-समय पर समीक्षा की भी जायेगी तथा काला बाजारी एवं अवैध भण्डारण की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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