बीकानेर hellobikaner.com शहर में वर्षों से लगे पुराने चकरी वाले और हाईब्रिड मीटरों को बदलने का कुछ उपभोक्ता विरोध कर रहे हैं जबकि ये मीटर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग और राज्य के विद्युत सप्लाई के सामान्य नियम व शर्तों के तहत बदले जा रहे है।
जो उपभोक्ता चकरी वाले व हाईब्रिड मीटर और सर्विस केबल बदलने का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारतीय विद्युत अधिनियम 2001 की धारा 163 और जोधपुर डिस्कॉम के विद्युत सप्लाई के नियम व शर्तों के क्लॉज 31.1 के नोटिस दिए जा रहे हैं।
बीकेईएसएल के सीओओ जयन्तराय चौधरी ने बताया कि चकरी वाले व हाईब्रिड ऐसे मीटर हैं जिनकी एमआरआई (मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती। इन दोनों मीटरों पर सरकार ने रोक लगा दी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और जोधपुर डिस्कॉम के निर्देशानुसार इलेक्ट्रो स्टेटिक मीटर लगाने का प्रावधान है जिसके तहत बीईएसएल अधिकृत नीटर व आर्मड सर्विस केबल अपने खर्च पर लगा रही है लेकिन कुछ उपभोक्ता इसका बेवजह विरोध कर रहे है।
उन्होंने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम की ओर से जारी विद्युत सप्लाई के नियम व शर्तों के अनुसार मीटर घर के मुख्य द्वार के समीप अथवा पोल या पिलर बॉक्स पर लगाने का प्रावधान है। जिससे मीटर रीडिंग, मीटर टेस्टिंग व मीटर बदलने में आसानी रहे।
चौधरी ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम व राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की ओर से अधिकृत मीटर लगाने में अवरोध पैदा करने वाले उपभोक्ताओं को भारतीय विद्युत प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस अवधि में मीटर व सर्विस केबल नहीं बदलने देने पर इन उपभोवताओं का विद्युत कनेक्शन काटा जा सकेगा जिससे उत्पन्न किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।