hellobikaner.in

Share

बीकानेर hellobikaner.in आज विशेष न्यायाधीश पोक्सो बीकानेर ने 02 वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 10000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई बीछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि दिनांक 19.03.2016 को रात्री में पेमासर गाँव में 02 वर्ष की नाबालिग बच्ची को अभियुक्त छोटुराम घर से उठाकर ले जाकर श्मशान घाट में कुकर्म किया ।

जिस पर तत्कालीन थानाधिकारी धीरेन्द्रसिंह उ.नि. द्वारा प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त छौटुराम पुत्र आसुराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष पेमासर बीकानेर को गिरफतार कर जेल भिजवाया। प्रकरण में शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर चालान पेश न्यायालय करवाया ।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया। तत्कालीन केस ऑफिसर सुमन शेखावत उनि व वर्तमान केस ऑफिसर थानाधिकारी पुलिस थाना बीछवाल मनोज कुमार शर्मा द्वारा प्रकरण में प्रभावी मोनिटरिंग कर प्रकरण के गवाहन से लगातार सम्पर्क कर उनकेे बयान करवाये। न्यायालय में प्रकरण की सुनवायी पूर्ण होने पर आज दिनांक 17.11.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियुक्त छौटुराम पुत्र आसुराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष पेमासर बीकानेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10000 रूपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page