बीकानेर। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने आगामी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने हेतु वार्ड वार 5 अधिकारियों की नियुक्ति की है। गौतम ने बताया कि सम्बंधित अधिकारी अपने -अपने कार्यालयों में नाम निर्देशन पत्र लेंगे। नगर विकास न्यास सचिव को रिटर्निंग आॅफिसर तथा 4 अधिकारियों को एआरओ नियुक्त किया गया है।
गौतम ने बताया कि वार्ड संख्या 1 से 20 तक में नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए नगर विकास न्यास सचिव को नियुक्त किया गया है, वार्ड संख्या 21 से 35 तक में नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर) द्वारा की जाएगी। वार्ड संख्या 36 से 50 तक नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्रवाई उपखंड मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा संपन्न की जाएगी। वार्ड संख्या 51 से 65 तक नाम निर्देशन पत्र सहायक कलेक्टर(शहर) द्वारा लिए जाएंगे तथा वार्ड संख्या 66 से 80 तक नाम निर्देशन पत्र सहायक निदेशक राजस्थान लोक सेवाएं द्वारा लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र लेने का समय प्रातः 10.30 से तीन बजे तक रहेगा।
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यह होगी जमानत राशि
गौतम ने बताया कि वार्ड पार्षद के लिए आवेदन के साथ जमानत राशि सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 6 हजार रूपए होगी तथा अनुसूचित जाति तथा महिला वर्ग के आरक्षित पार्षद प्रत्याशी के लिए यह राशि 3 हजार रूपए होगी। उन्होंने बताया कि यह राशि प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर वापस नहीं की जाएगी।
आचार संहिता की अनुपालना करें सुनिश्चित करें
गौतम ने कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना की जाए। राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सम्बंधित क्षेत्र में स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से सम्बंधित कोई बैठक में नहीं करें। सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे भी इनका उपयोग चुनाव से सम्बंधित कार्य में नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी अधिकारी प्रोटोकाॅल आदि में नहीं जाएं। राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले विज्ञापनों को जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगरीय निकायों द्वारा पांच वर्षों की उपलब्धियों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर, कट आउट एवं होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शित किया जना पूर्णतया निषेध रहेगा। गौतम ने बताया कि नगर निगम सदस्य हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 2 लाख 50 हजार रूपए रहेगी।
चुनाव कार्य हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश
गौतम ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद््देनजर समस्त राजकीय विभाग, बोर्ड, निगमों के कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि इस सम्बंध में चाहे गए कार्मिकों को तुरंत कार्य मुक्त करें ताकि चुनाव कार्य सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो।
गौतम ने कहा कि कई बार यह देखा गया कि चुनाव में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए कार्मिकों को समय पर कार्य मुक्त नहीं किया जाता हैं, इसके चलते चुनाव कार्य का सुचारू संचालन नहीं हो पाता है। कार्मिकों की कमी के अभाव में निर्वाचन कार्य प्रभावित होता हैं और कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती है। इन सबके मद््देनजर सभी कार्यालय अध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही किसी व्यक्ति की चुनाव कार्य में ड्यूटी के लिए आदेश किया जाता है उसे तुरंत कार्यमुक्त करें।