बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस रोकथाम एडवाइजरी की अनुपालना ना करना महंगा पड़ सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी की भी जान के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को खाजूवाला में कोरोना एडवाइजरी के अनुपालना को लेकर हुई अनदेखी के बाद जुर्माना लगाते हुए जिला कलेक्टर ने यह स्पष्ट संदेश दिया है।
मेहता ने बताया कि खाजूवाला की बेरियांवाली ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच अशोक कुमार पर कोरोना रोकथाम नियमों की पालना न करने को लेकर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नवनिर्वाचित सरपंच ने बिना किसी अनुमति के बाजार में जुलूस निकालकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना की थी, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग के राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने नियमों की कड़ाई से अनुपालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों में किसी भी तरह की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी कोई भी घटना सामने आने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सहयोग करें।