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बीकानेर hellobikaner.in संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के. पवन द्वारा अवैध अतिक्रमण, निर्माण व लॉटिंग तथा बिजली-पानी के अवैध को हटाने के संबंध में तारानगर के तहसीदारों व उप खण्ड अधिकारी की उदासीनता के लिए जिला कलेक्टर चुरू को जारी पत्र में लिखा है कि इसके लिए सभी तहसीलदारों के विरूद्ध 16 सीसीए एवं उप खण्ड अधिकारीगण को 17 सीसीए नोटिस दिया जाना उचित होगा।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार तारानगर स्थित प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिर श्री हरमन्दिर के पुजारी देवकिसन आचार्य ओर से एडवोकेट मूलचन्द आचार्य ने पत्र लिखकर निवेदन किया कि श्री हरमन्दि के नाम से 111 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कब्जा व अतिक्रण को रोकने एवं सुरक्षा के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार तारानगर को रिसीवर नियुक्त किया हुआ है।

 

लेकिन इसके बावजूद भू-माफिया द्वारा उक्त कृषि पर अवैध कब्जा से प्लॉटिंग कर उसे बैचा गया है, जहां पक्के मकान बन गये है तथा सीसी रोड़ बनाकर, विभाग द्वारा घरो में पानी-बिजली के कनेक्शन कर दिए गए है। मूलचन्द आचार्य ने बताया कि उप खण्ड अधिकारी व जिला कलेक्ट चुरू को बार बार शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमण बढता गया तथा वर्तमान में मन्दिर की कृषि भूमि पर 150 से 200 मकानों का अवैध तरीके से निर्माण हो गया है।

इस शिकायत पर संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के. पवन द्वारा उप खण्ड अधिकारी चुरू को दिनांक 11.05.2022 को मौके पर अवैध अतिक्रमण व पानी-बिजली के कनेक्शन को हटाने एवं नियमानुसार कार्यवाही कर, रिर्पोट देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इसके संबंध में उचित कार्यवाही नहीं किये जाने के बाद द्वारा जिला कलेक्टर चुरू को सभी तहसीलदारों के विरूद्ध 16 सीसीए एवं उप खण्ड अधिकारीगण को 17 सीसीए नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया।

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