बीकानेर hellobikaner.in भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के मद्देनजर बूथ लेवल अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले ग्यारह कार्मिकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बलदेव राम धोजक ने बताया कि जिले की विभिन्न विधानसभाओं में 69 कार्मिकों को बीएलओ पद पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें से कार्यग्रहण नहीं करने पर ग्यारह कार्मिकों के विरूद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बीकानेर पश्चिम में शिवराज सिंह वरिष्ठ अध्यापक राउमावि ईदगाह बारी, करणसिंह क.स. वित्तीय सलाहकार सीएडी कोठी नं. 8, जाकिर हुसैन व.स., सहा.अभि.उ.वि. एवं रा. उपखण्ड-पंचम जन.स्वा.अभि., जयपालसिंह, क.स., अधि. अभि.उ.वि.एवं रा. खण्ड तृतीय,जन.स्वा.अभि.वि, दीपक हटीला,व.स., सहायक अभि.-ाा सानिवि, रविन्द्र क.स., वित्तीय सलाहकार,सीएडी,कोठी न. 8 एवं बीकानेर पूर्व में आनंद कुमार पारीक व.अ.,राउमावि हर्षो का चौक, लोकेश खोखर व.अ.,राउमावि हर्षो का चौक, सिकन्दर यादव,व.स., राउमावि शिवबाड़ी, राजेन्द्र सिंह,क.स. राउमावि शिवबाड़ी, वीरेन्द्र यादव अध्यापक, राबाउमावि,उदरामसर को बीएलओ का कार्यग्रहण नहीं करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया।
धोजक ने बताया कि यदि किसी कार्मिक की कोई परिवेदना है तो कार्यग्रहण उपरांत उस पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन कार्यग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत अनुशासनत्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यग्रहण नहीं करने वाले सभी कार्मिकों को कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।