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हैलो बीकानेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कहा कि ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई पुरुष या महिला वाहन को मुंह पर कपड़ा बांधकर चलाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि मुंह पर कपड़ा बांधने वाले को वारदात को अंजाम देने वाले की श्रेणी में माना जाएगा, जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसने मुंह पर कपड़ा किस कारण लगा रखा है और वह किसी अपराधिक कार्य करने नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 और 116 में भी कार्रवाई की जाए।

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गौतम ने कहा कि पुरानी जेल की जो खुली जमीन पड़ी है यहां भी पुलिस समय-समय पर रात के समय गस्त लगाएं, इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अवगत करवाया है कि खुली पड़ी भूमि पर असामाजिक तत्व रात को जमावड़ा लगा लेते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर कानून व्यवस्था और यातायात सही से बना रहे इसके लिए आर्मी और बीएसएफ के जवानों का भी सहयोग लिया जाएगा।

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