बीकानेर hellobikaner.com कोरोना महामारी में दौरान बीकानेर के एक व्यक्ति द्वारा कोरेाना रक्षक बीमा पॉलिसी करवाई गई थी। उसके कोरोना पॉजिटिव होने पर उसने इंश्योरेंस कम्पनी से क्लेम राशि देने के लिए कहा लेकिन कम्पनी ने क्लेम राशि देने से मना कर दिया। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंश्योरेंस कम्पनी को परिवादी को बीमा क्लेम राशि देने के आदेश जारी किये है।
अधिवक्ता घनश्याम दास उपाध्याय ने हैलो बीकानेर को बताया की माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी, मधुलिका आचार्य ने मदनलाल मारू बनाम ऑरिएण्टल इंश्योरेंस के प्रकरण मे परिवादी मदनलाल मारू को ऑरिएण्टल इंश्योरेंस से बीमा राशि 2,50,000/-रू औैर मानसिक सतांप के 20,000/- परिवाद व्यय 5000/-रू कुल 2,75,000/-रू दिलाऐ जाने के आदेश दिये गए है।
परिवादी मदनलाल मारू ने ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी से कोरेाना रक्षक बीमा पॉलिसी करवाई थी। जिसके तहत कोरेाना होने पर बीमा धारक को 2,50,000/-रू राशि अदा करनी थी। परिवादी कॉरोना पॉजिटिव होने पर जीवन रक्षा अस्पताल बीकानेर में भर्ती रहकर ईलाज करवाया था।
तत्पश्चात् बीमा क्लेम राशि के लिए ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी मे आवेदन किया तो ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी ने बीमा राशि देने से इन्कार कर दिया। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता घनश्याम दास उपाध्याय के माध्यम से माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
बीकानेर के समक्ष बीमा कम्पनी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। जो परिवाद माननीय आयोग ने स्वीकार ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश दिया कि आदेश कि दिनांक के एक माह के भीतर परिवादी को बीमा राशि 2,50,000/-रू औैर मानसिक सतांप के 20,000/- परिवाद व्यय 5000/-रू कुल 2,75,000/-रू अदा करें।
यदि एक माह के भीतर ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी उक्त राशि 2,75,000/-रू परिवादी को अदा नही करता है तो परिवाद प्रस्तुत करने कि दिनांक से भुगतान कि दिनांक तक 9 प्रतिषत वार्षिक दर से भुगतान करना होगा। परिवादी कि ओर से पैरवी अधिवक्ता घनश्याम दास उपाध्याय ने कि।