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हैलो बीकानेर। भारत-पाकिस्तानमैच के बाद सदर थाना क्षेत्र सित सुभाषपुरा में पाक के समर्थन में नारे लगाने और इस मुकदमे में गिरफ्तार पांच अभियुक्तों की कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील को वकीलों ने रोक दिया। इस दौरान वकीलों ने पैरवी कर रहे वकील पर दबाव बनाया। ऐसे में एकबारगी न्यायालय में हंगामा हो गया।

परिवादी गजराज सिंह पुत्र शायर सिंह निवासी सुभाष पुरा ने दर्ज करवाये मामले में बताया कि 18 जून को भारत व पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर इमरान, संजय खान, तनवीर उर्फ तनू, सौयब अली, बशीम सहित 10- 15 अन्य युवक जो ढोल-नगाड़ों के साथ माताजी मंदिर के पास आए और जोर-जोर से नगाड़ा वादन के साथ खुशियां मनाने लगे।

खुशियां मनाने वाले लोग इससे आगे बढ़ते हुए भारत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पाकिस्तान जिंदाबांद के नारे भी लगाने लगे। इस मामले लेकर भाजपा नेता श्यामसिंह हाडला अैर कई लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर समझाइश की कोशिश की लेकिन नहीं माने। इस दौरान नारेबाजी करने वाले युवकों ने भाजपा नेता श्यामसिंह हाडला और लोगों से झगड़ा करने लगे।

जब तक कि मामला और ज्यादा बिगड़े वहां पर उपस्थित कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस के थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तब तक नारेबाजी करने वाले युवक वहां से फरार हो गए। परिवादी की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने आरोपी इमरान पुत्र सिंकदर उम्र 21 साल निवासी भुट्टों का मोहल्ला, संजय खान पुत्र महबूब उम्र 20 साल निवासी बुलाकी बाड़ी के सामने, तनवीर उर्फ तनु पुत्र सिकंदर अली उम्र 19 साल निवासी बुलाकी बाड़ी के सामने, सोहेब उर्फ फनी पुत्र दिलशाद उम्र 19 साल निवासी लाल क्वाटरों के पास, सुभाषपपुरा और वसीम पुत्र सतार मोहम्मद उम्र 22 साल निवासी माताजी मंदिर के पास, सुभाषपुरा के खिलाफ धारा 124 के, 153 क,ख, ग व 143 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

आईपीसी की इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
124- राजद्रोह
153 – वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन
153 – राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान करना। यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए
143 – विधि विरूद्व जमाव का सदस्य होना

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