बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर शहर के नयाशहर थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
थाना नयाशहर के अन्तर्गत – ब्लाॅक-डी मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में-ग्वाल बाल स्कूल के पास उत्तर दिशा में मकान पवन मिड्डा से दक्षिण दिशा में ग्वाल बाल स्कूल तक के क्षेत्र में, बंगला नगर के क्षेत्र में- सब्जी मण्डी रोड के पास पूर्व दिशा में मकान जगदीश कुमार से पश्चिम दिशा में हड़मान सुथार तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक-सी-द्वितीय, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान श्याम सुन्दर रंगा से मकान चान्दरतन आचार्य तक-मुरलीधर व्यास काॅलोनी की सड़क आम तक के क्षेत्र में, बंगला नगर के क्षेत्र में- शिवमन्दिर के पीछे उत्तर दिशा में मकान शेरसिंह से मकान रामस्वरूप बिश्नोई तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक एफ-द्वितीय, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- उत्तर दिशा में मकान रामेश्वर सुथार से दक्षिण दिशा में मकान भैरूरतन राजपुरोहित तक के क्षेत्र में, सेक्टर न. 05, मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र में- मकान रामदेव सोनी से मकान केहर सिंह के सामने तक के क्षेत्र में, सेक्टर न 01, मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र में-यूआईटी क्वार्टर में रेलवे ग्राउण्ड जाने वाली सड़क के पास मकान दीनदयाल चैधरी से मकान अब्दुल सत्तार के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।