हैलो बीकानेर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न अनियमितताओं के कारण 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्रों को 2 दिन के लिए निलम्बित किया है।
रावत ने बताया कि सोफिया स्कूल के सामने, तिलक नगर स्थित मैसर्स हैल्थ केयर मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा रीको आवासीय कॉलोनी, बीछवाल इंडस्टि्रयल एरिया स्थित मैसर्स बीछवाल मेडिकल एंड जनरल स्टोर को जारी अनुज्ञापत्रों को 10 व 11 जनवरी 2018 तक 2 दिन के लिए निलम्बित किया गया है।