हैलो बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में दीपावली के अवसर पर पटाखों के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया हैं। इसलिए दीपावली के अवसर पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कम आवाज तथा कम क्षमता वाले ग्रीन पटाखे चलाने की अपील की, ताकि प्रदूषण ना हो तथा लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेट्रोल पंप और अस्पताल आदि के आस-पास के क्षेत्रो में पटाखे ना चलाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे चलाने से बचे।