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बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी कंपनी और पत्नी को पांच करोड़ का लोन ना चुकाने के आरोप में दोषी करार दिया है। अब इस केस में 23 अप्रैल को सुनवाई होनी है जिसके बाद दोनों की सजा निश्चित की जाएगी।

बता दें कि राजपाल ने साल 2010 में एक निर्देशक के तौर पर पहली बार फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ का लोन लिया था। जिसे चुकाने में दोनों ही नाकाम रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। 2010 से बतौर निर्देशक डेब्यू करने वाले राजपाल की फिल्म अता पता लापता 2012 में रिलीज हुई थी। और बड़े पर्दे पर फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में राजपाल के अलावा दारा सिंह, असरानी और विक्रम गोखले अहम भूमिका में थे।

बता दें, लक्ष्मी नगर की एक कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतों को दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने कहा था, उस वक्त राजपाल यादव फिल्म ‘अता पता लापता’बना रहे थे। इसके लिए राजपाल ने मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने राजपाल को 5 करोड़ का लोन दे दिया। राजपाल यादव को अब शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे।

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