नगर निगम उपायुक्त राजेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला कलक्टर ने बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण एवं निर्माण के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था। इसकी अनुपालना तथा मुखबिर द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर महावीर लिफाफा भंडार के दो गोदामों में छापा मारा। इस दौरान सुदर्शना नगर स्थित एक गोदाम में 4 हजार 225 किलो तथा करणीनगर पवनपुरी स्थित दूसरे गोदाम में 964 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया। इसे जब्त करते हुए नगर निगम भंडार में भिजवाया गया।
गुप्त रखा जाएगा मुखबिर का नाम
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरिबैग्स एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और विक्रय करने वालों की सूचना उपलब्ध करवाने वाले मुखबिर का नाम गोपानीय रखा जाएगा। साथ ही जिला कलक्टर के निर्देशानुसार भविष्य में भी यह कार्यवाही नियमित रूप से की जाएगी। ऐसे सभी कारोबारियों को ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने दिए थे निर्देश
उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने वाद एवं शिकायत निवारण समिति की बुधवार को आयोजित बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की जब्ती के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने निगम सहित विभिन्न संबंधित विभागों के दल गठित करते हुए औचक कार्यवाहियां करने के लिए निर्देशित किया था। साथ ही बसों और ट्रकों की चेकिंग की कार्यवाही करने के लिए भी कहा था। इसकी अनुपालना में यह कार्यवाही की गई।
इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व) मुकेश पंवार, स्वच्छता निरीक्षक बुलाकी सियोता, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहायक अभियंता गिरीश व्यास, निगम के होमगार्ड प्रभारी ऋषिराज आचार्य आदि साथ रहे।