उत्तर प्रदेश में मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चौधरी ने शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की अनुमति देने संबंधी अखिल भारत हिन्दू महासभा की अर्जी बुधवार को खारिज करते हुए ऐस करने की इजाजजत नहीं दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी), सिविल, संजय गौड़ ने अदालत द्वारा अर्जी खारिज किये जाने की पुष्टि की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह से जुड़े मुकदमे के वादी एवं अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने गत 18 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में एक अर्जी देकर मस्जिद के अन्दर लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की इजाजत मांगी थी। उनकी दलील थी कि अदालत से जिस स्थान पर अभिषेक करने की इजाजत मांगी गयी है, वही लड्डू गोपाल के रूप में भगवान श्रीकृष्ण का असली जन्मस्थान हैं।
अर्जी में सिविल जज ने इस मूल मुकदमे की सुनवाई के दौरान अर्जी पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। वादी शर्मा ने इसे पुनरीक्षण के लिये जिला जज की अदालत में दायर किया था, जहां से यह प्रार्थनापत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चाैधरी की अदालत में भेज दिया गया था।
आज इस प्रार्थनापत्र पर हुई सुनवाई में वादी पक्ष के अधिवक्ता दीपक शर्मा का कहना था कि निचली अदालत में लंबित इस अर्जी को स्वीकार कर उसे शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा का कहना था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के प्रावधानों का पाललन करते हुए यह अर्जी स्वीकार करने योग्य नही है, अत: अपोषणीय है। डीजीसी गौड़ ने बताया कि न्यायाधीश चौधरी ने शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक करने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया है।
source : agency