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बीकानेर। माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष ओ.पी. सींवर, सदस्य संजीव दाधीच ने अनुराधा चाण्डक के परिवाद पर सिस्का इंश्योरेंस कंपनी एवं जय अम्बे मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक को आदेश दिया कि परिवादीनी को खरीदे गए मो. को वापिस लौटाने पर उसकी कीमत ९६०० रु. में ९ प्रतिशत ब्याज तथा ५००० रु. मानसिक क्षति व ५००० रु. परिवाद व्यय के 1 माह के अन्दर अदा करें।

परिवादीनी अनुराधा के द्वारा मोबाइल सेमसंग क पनी का खरीदा गया था और खरीदते वक्त प्रार्थीनी द्वारा सिस्का क पनी से जिसकी इंश्योरेंस सिस्का इंश्योरेंस कंपनी से करवाई थी जिसके तहत क पनी परिवादीनी को उसके मोबाईल चोरी हो जाने पर एवं दुर्घटना क्षतिग्रस्त होने पर इंश्योरेंस की राशि के अनुसार उसको क्लेम की राशि देगा परन्तु सिस्का क पनी द्वारा बीमा क्लेम की राशि नहीं देने व क पनी द्वारा बिल न बर सही नहीं होने से व कभी कुछ कभी कमी का बहाना बनाकर टाल रही थी वह भुगतान से बचना चाहती थी।

इस पर अनुराधा चाण्डक द्वारा एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय के जरिये जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच बीकानेर में परिवाद प्रस्तुत किया। माननीय मंच ने जबाव व साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर परिवादीनी को उसके मोबाईल की कीमती ९६०० रु., मानसिक क्षति के ५००० रु. एवं परिवाद व्यय ५००० रु. और मोबाईल की कीमत पर ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अप्रार्थीगण को देने के आदेश प्रदान करें।

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