बीकानेर hellobikaner.com बीकानेर में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने रविवार एक आदेश जारी कर शहर के 7 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि यह निषेधाज्ञा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस से संक्रमित रोगी पाये जाने की वजह से लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि थाना सदर के अन्तर्गत पारीक हाउस वाली गली हनुमान हत्था के क्षेत्र में पारीक हाउस से मकान घनश्याम अत्रे तक व डाॅ. बीआर अम्बेडकर हाॅस्टल एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता न्याय विभाग के बाबूलाल फाटक/ ऑवरब्रिज के पास उक्त हाॅस्टल परिसर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।
थाना कोटगेट के अन्तर्गत के.जी.काॅम्पलेक्स रानीबाजार के क्षेत्र में गहलोत ज्यूस एवं आईसक्रीम पाॅलर्र मकान रवि गोस्वामी बंद गली तक के क्षेत्र में, कमला काॅलोनी में मकान मनोज अनेजा से मकान रामपाल तक, मकान पन्नालाल से जितेन्द्र के मकान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत अम्बेडकर काॅलोनी गली नम्बर 04 मकान करणीदान से मकान धनेश्वर माथुर तक, मकान देवी सिंह से धनेश्वर माथुर के प्लाट तक के क्षेंत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना नयाशहर के अन्तर्गत नत्थूसर बास में हनुमान मंदिर से अशोक सांखला जनरल स्टोर परचून की दुकान वाली गली तक के क्षेात्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी में एफ ब्लाॅक क्षेत्र में मकान दाऊ लाल पुरोहित से मकान इन्द्र कुमार सोनी तक मध्य गली तक के क्षेत्र में, जस्सूरगेट के अन्दर एल्फा स्कूल वाली गली क्षेत्र में मकान रामकिशन स्वामी से मकान माणक स्वामी तक के क्षेत्र में, जस्सूसर गेट के अंदर आशापुरा माता मंदिर के पास जयनारायण मकान से गौरीशंकर जोशी के मकान तक के क्षेत्र में, रामपुरा बस्ती गली नम्बर 01 में राजू फ्लोरमील से मकान दीनदयाल उर्फ दीपक तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना बीछवाल अन्तर्गत गणेश चौक इन्दिरा काॅलोनी क्षेत्र में पार्वती डिपार्डमेंटल स्टोर से रामदेव मंदिर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना गंगाशहर के अन्तर्गत सुजानदेसर से गंगाशहर रोड पर मकान तिलोक से दुकान लिखमचंद कच्छावा तक, मकान तिलोक के घर के पास की गली तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना सिटी कोतवाली अन्तर्गत ठठेरा मौहल्ला क्षेत्र में भैंरूजी बंगली से ठठेरा रोड दुकान राॅयल स्टील तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त जिला (सिटी) मजिस्ट्रेट चौधरी ने बताया कि बताया कि उक्त क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।