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जिला कलक्टर ने विभिन्न त्यौहारों के दौरान होने वाले आयोजनों के मध्येनजर आमजन से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया

चूरू hellobikaner.in जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न त्यौहारों के दौरान होने वाले आयोजनों के मध्येनजर आमजन से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया है।

 

जिला कलक्टर ने बताया कि चैत्रीय नवरात्र पर्व एवं रमजान महीना सभी नागरिकों द्वारा राज्य एवं चूरू जिले में मनाया जा रहा है। चूंकि विगत 2 वर्षों में कोविड—19 की वजह से ये पर्व आयोजित नहीं हो सके थे। अतः इस वर्ष कोविड गाईडलाईन में शिथिलता से सभी वर्ग अपने-अपने त्यौहारों को उल्लास के साथ मना रहे हैं। रामनवमी के पर्व पर भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा एवं जुलूस आदि हेतु प्रशासन से अनुमति चाही जा रही है, जिसके क्रम में कस्बा सुजानगढ़ में विश्व हिन्दू परिषद, सुजानगढ़, छापर में हिन्दू समाज द्वारा शोभायात्रा / जुलूस आदि हेतु आवेदन किया है, जिसकी नियमानुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति जारी की जा रही है। इसी तरह सरदारशहर में भी अनुमति जारी की जा चुकी है।

कस्बा राजगढ़ में भी रामनवमी आयोजन समिति, राजगढ़ ने शोभायात्रा हेतु अनुमति चाही है, जिसे नियमानुसार स्वीकृति देने की प्रक्रिया की जा रही है। जिला मुख्यालय पर भी विश्व हिन्दू परिषद, चूरू द्वारा शोभायात्रा के आयोजन की अनुमति चाही जा रही है, जिस पर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जा रही है। इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी विभिन्न आयोजनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदनों पर राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार अनुमति जारी की जा रही है।

 

इन आयोजनों में पूर्णतया शान्ति एवं व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु जिले में सीआर.पी.सी. की धारा 144 के अन्तर्गत आज से 31 मई 2022 तक बिना स्वीकृति प्राप्त किये आयोजन पर निषेधाज्ञा भी जारी की जा रही है। सभी वर्गों से अनुरोध है कि शान्ति एवं व्यवस्था रखते हुए नियमानुसार स्वीकृति लेकर आयोजनों को सम्पन्न करायें। इस निषेधाज्ञा का जिन जुलूस शोभायात्रा के आयोजनों की विधिवत स्वीकृति ले ली गई है, उन पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन द्वारा रामनवमी के पर्व पर आयोजन की स्वीकृति देने में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

 

निषेधाज्ञा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक. एम. एल गन. बी. एल. गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि अनुमति प्राप्त आयोजनों में जिला प्रशासन, संबंधित विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। बिना अनुमति प्राप्त यदि कोई आयोजन किया जाता है तो सीआर.पी. सी. प्रावधानों अनुसार अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

 

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