जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा नशे की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार हुक्काबार पर नियंत्रण के लिए भी शीघ्र ही प्रभावी कानून लाया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि राज्य सरकार तंबाकू और सिगरेट के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के प्रति गंभीर है तथा इसके उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस संबंध में प्रत्येक जिले में हर तीन महीने में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया जाता है। मीडिया तथा विज्ञापनों के जरिये आमजन को तंबाकू उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में भी जन जागरूकता के लिए समय-समय कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।
उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि ‘सर्वोदय दिवस’ के अवसर पर जोधपुर में करोड़ 14 लाख लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राज्य को सम्मानित भी किया गया।
उन्होंने बताया कि 2003 से केन्द्रीय सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम लागू है। इसके तहत अब तक 2 लाख 85 हजार 561 उल्लंघनकत्र्ताओं पर कार्यवाही कर एक करोड़ 26 लाख 69 हजार 127 रूपये की राशि वसूल की गई है।