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जयपुर । सहायक पुलिस आयुक्त माणकचौक, जयपुर (उत्तर) द्वारा खाचरियावास हाउस परिसर में लागू धारा 144 की अवधि 28 सितम्बर, 2017 को सांय 6 बजे तक बढ़ाई गई है। पूर्व में इस क्षेत्र में 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू थी।
सहायक पुलिस आयुक्त  बृजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि 28 सितम्बर, 2017 को सांय 6 बजे तक खाचरियावास हाउस परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आयोजन कीर्तन, कव्वाली, प्रसादी, उद्घाटन नहीं करेगा। खाचरियावास हाउस में पांच सौ मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति न तो एकत्रित होंगे और न एकत्रित होकर चलेंगे तथा न ही किसी प्रकार की नारेबाजी करेंगे तथा जुलुस आदि भी नहीं निकाल सकेंगे तथा ना ही किसी प्रकार कोई हथियार लेकर चलेंगे, ना ही किसी प्रकार का अवरोध या रोकाटोकी कर सकेंगे। यह आदेश राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत अर्थात् वास्तविक ड्यूटी को अंजाम देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जायेगा।

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