बीकानेर,। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में व माननीय राधा मोहन चतुर्वेदी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवम् सेशन न्यायालय), बीकानेर के मार्गदर्शन में दिनांक 11 फरवरी 2017 को जिला मुख्यालय, बीकानेर एवम् प्रत्येक ताल्लुका नोखा/श्रीडूंगरगढ/कोलायत/ लूणकरणसर/खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण हेतु प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी को आयोजित की जानी है। इसमें प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामलंें, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिनियम मामलें बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामलें, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावा एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।
राम अवतार सोनी पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर द्वारा यह बताया गया कि लोक अदालत के माघ्यम से शीध्र व सुलभ न्याय होगा, कोर्ट फीस की वापसी, अंतिम रूप से निपटारा, कोई अपील नहीं, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायालय में विवाद दायर करने से पूर्व या न्यायालय में लम्बित विवाद कों लोक अदालत में राजीनामा से सौहादपूर्ण वातावरण में प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाकर लाभान्वित हो सकते है तथा बैंक ऋण संबंधी प्रकरणों में नियमानुसार बैक द्वारा छूट भी दी जायेगी।
न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भिन्न भिन्न जगहांे पर आयोजित किये गये कैम्प
दिनांक 24.01.2017 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के तत्वावधान में आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भिन्न भिन्न जगहांे पर कैम्प आयोजित किये गये।
1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री राम अवतार सेानी, द्वारा नारी निकेतन, बालिका गृह में आवासरत् बालिकाओं को शिक्षा से संबंधित जानकारी दी गयी तथा शिविर में लिंगानुपात में गिरावट, कन्या भू्रण हत्या, बेटी बचाआंे बेटी पढओं, समाज में बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा का कौशल, बालिका शिक्षा, बाल विवाह, महिलाओं व बालिकों से संबंधित कानूनों पर जानकारी दी गयी तथा पेम्फ्लेट्स भी वितरित किये गये।
2. संस्कार सैकेण्डरी स्कूल उदासर में बालिका दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें न्यायिक मजिस्टेªट श्री नवनीत अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रंजना, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहनलाल तथा प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्टेªेट श्रीमती अराधना शर्मा ने विद्यालय की बालिकाओं को बेटी बचाओं-बेटी पढाओं आंदोलन के संबंध में सारगर्भित जानकारी दी साथ ही कन्या भ्रुण हत्या के जघन्य अपराध की रोकथाम हेतु बनाये गये विधिक प्रावधानों से भी अवगत कराया।
3. रमेश इंग्लिश सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जवाहर नगर में शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में सुश्री रेशमा खान, रेखा रानी, रामपाल जाट, राजीव जांगीड, श्रीमती अल्का शर्मा, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण मीना गहलोत, शाईस्ता लोधी, उपस्थित हुए जिसमें इन सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा बालिकाओं से संबंधित कानूनों पर अपने अपने विचारों से अवगत कराया।
4. राजकीय गंगा बाल उच्च प्राथमिक विद्यालय बीकानेर में शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में न्यायिक अधिकारीगण श्री राजपाल सिंह, रविबाला सिंह उपस्थित हुए उन्होंने बालिका एवं महिला संबंधी कानूनों एवं सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारिया प्रदान की।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पैनल लॅायर अधिवक्ता मनोज सुरोलिया द्वारा राजकीय बांठिया उच्च मा. विद्यालय, भीनासर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राज्य सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण हेतु संविधान एवं विभिन्न कानूनों के अंतर्गत वचनबद्व है यौन अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधि. 2012 के बारे में बताया तथा चाईल्ड लाईन नं. 1098 के बारे में बताया गया।