बीकानेर abhayindia.com जिले में एक और कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। रविवार को आई रिपोर्ट में कोलायत के नोखा दैया की एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गयी।इसके बाद जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के साथ नोखा दैया और कोलायत क्षेत्र का निरीक्षण किया।
जिला मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ नोखा दैया पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लिया अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एहतियात के तौर पर महिला के साथ संपर्क में 36 लोगों को क्वॉरेंटाइन कर उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
कोरोना पॉजीटिव का बीकानेर में एक और केस आया सामने
उन्होंने आम लोगों से भी मुलाकात की और कहा कि लोग घबराए नहीं सतर्क रहें, सावधान रहें। संक्रमण रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी की पूर्ण पालना करें , घरों में रहें और अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों से नहीं मिले। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीणा, तहसीलदार हनुमान सिंह देवल, थाना अधिकारी विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपखंड मजिस्ट्रेट ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश
कोलायत उपखंड मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नोखा उर्फ दैया के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। उपखंड मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ।निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
उन्होंने ने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उपखंड मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों , प्रसूति वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में चिकित्सा, मेडिकल स्टोर से संबंधित संस्थान व व्यक्ति प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम एक व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उपखंड मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम नोखा उर्फ दैया से बीकानेर जाने वाली मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, साथ ही नोखा दैया से आस-पास के गांव में जाने वाले कच्चे-पक्के सभी रास्तों को भी आवागमन रोकने के लिए पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। नोखा उर्फ दैया का कोई किसान ट्रक्टर, पिकअप या अन्य मालवाहक वाहन से कृषि जिंसो को बिक्री के लिए कृषि उपज मंडी या गौण मंडी में नहीं लाएगा। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।