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चूरू hellobikaner.in जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा निसार अहमद खान ने एक आदेश जारी कर समस्त निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानों, व्यवस्थापकों एवं सचिवों से कहा है कि वे अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ को विद्यार्थियों से मारपीट नहीं करने के लिए पाबंद करें।

 

आदेश में कहा गया है कि विद्यालय में अध्यययनरत किसी भी छात्र-छात्रा के साथ दंडात्मक कार्यवाही या मारपीट नहीं की जाए। यदि किसी शिक्षक, विषय अध्यापक द्वारा इस प्रकार की घटना की जाती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा नियम 1993 के तहत निदेशक को कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

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