हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, hellobikaer.com बीकानेर संभाग के चूरू जिले में चूरू जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने चूरू.जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने लादड़िया गांव के अमीलाल मेघवाल को अपनी पत्नी मुकेश की कुल्हाड़ी से मारने पर आजीवन कारावास व 10 हजार रूप्ये की जुर्माने की सजा सुनाई।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि 25 मई 2021 को लादड़िया गांव के अमीलाल मेघवाल ने रात्रि के समय अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या करदी थी। शर्मा ने बताया कि मुकेश की शादी 15 साल पहले लादड़िया गांव के अमीलाल से हुई थी। शादी के अमीलाल अपनी पत्नी मुकेश को रोजाना मारपीट व झगड़ा करता था।
जिसके कारण मुकेश अपने दो लड़को लेकर अपने पीहर राजगढ तहसील के गागड़वास गांव में आ गई थी। गांव में मुकेश सिलाई का काम करने लगी। मुकेश की हत्या के दिन अमीलाल ने दो जनों को मुकेश को लाने के लिए भेजा। मुकेश अपने 15 वर्षिय बड़े पुत्र को लेकर उन दो जनों के साथ अपने पति के घर पर आ गई। छोटा पुत्र 13 साल अपने नाना शिवलाल के घर पर था।
रात्रि को सोते समय अमीलाल ने मुकेश पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जिससे मुकेश की मौत हो गई। मृतका का बड़ा पुत्र अपने उसी रात को अपने ताउ के घर में जाकर सो गया था। सुबह जब बड़ा पुत्र अपने घर आया तो देखा उसकी मां मरी हुई पड़ी थी। इस घटना का पता चलते ही मुकेश के पिता शिवलाल ने दुधवाखारा थाने में जाकर मामले की जानकारी।
पुलिस ने मुस्तगिस शिवलाल के प्रार्थना पत्र के आधार पर 302 की धारा में मामले को दर्ज किया। जिसका फैसला आज गुरूवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने आरोपी अमीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।